Tuesday, October 6, 2026
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जयपुर में पंचायत चुनाव: जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए कड़े आदेश, 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि से निषेधाज्ञा लागू

जयपुर में पंचायतीराज चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 3 अक्टूबर से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर संदेश नायक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं। यह आदेश 03 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। यह आदेश जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र को छोड़कर, जयपुर ग्रामीण एवं कोटपूतली-बहरोड़ के समस्त क्षेत्रों में प्रभावी है।

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प्रमुख प्रतिबंध और नियम:

  • हथियारों और प्रदर्शन पर रोक: कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र (जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक आदि) या अन्य धारदार हथियार लेकर न तो यात्रा करेगा, न ही धारण करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।
  • छूट के दायरे: यह आदेश सुरक्षा बलों, पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों, धार्मिक परंपराओं के अनुसार निर्धारित शस्त्र रखने वालों, दिव्यांग व बीमार व्यक्तियों (लाठी/बैसाखी के साथ) तथा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के प्रतियोगियों पर लागू नहीं होगा।
  • जुलूस, सभा और ध्वनि विस्तारक यंत्र: संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना या भाषण का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही अनुमति के बाद किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध बारात और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
  • सोशल मीडिया और भड़काऊ प्रचार: कोई भी व्यक्ति भाषायी, जातीय या सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले और उत्तेजनात्मक नारे, भाषण, पोस्टर या पम्पलेट वितरित नहीं करेगा। साथ ही, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करने पर पूरी पाबंदी रहेगी।
  • संपत्ति विरूपण पर रोक: सार्वजनिक या राजकीय संपत्तियों पर किसी के समर्थन या विरोध में नारा-लेखन, पोस्टर या होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। निजी संपत्ति का उपयोग भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन निषेध: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन करने या करवाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शुष्क दिवस (Dry Day) पर मदिरा का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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