Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले में गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने होटल मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस भीषण हादसे में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें आरोपी होटल मालिक से पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों, सुरक्षा व्यवस्थाओं में कथित लापरवाही और होटल संचालन से जुड़े कई अहम पहलुओं की जांच के लिए आरोपी से विस्तृत पूछताछ जरूरी है.
होटल मालिक के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा
पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 326(जी) (आग लगाकर नुकसान पहुंचाना), धारा 324(5) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), धारा 125(ए) (मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली लापरवाही), धारा 125(बी) (लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 287 (आग के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) शामिल हैं.
मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल
गौरतलब है कि बुधवार सुबह मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित ‘फ्लरिश स्टे बी एंड बी’ होटल में अचानक भीषण आग लग गई थी. देखते ही देखते आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे होटल में ठहरे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग झुलस गए और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है. मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.
आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी
हादसे ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. दमकल विभाग, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं. अब पुलिस रिमांड के दौरान होटल मालिक से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: राजेश एक्सपोर्ट्स में 15.15 लाख करोड़ रुपये का घोटाला, कंपनी ने आरोपों को किया खारिज, जानें LIC पर इसका क्या असर ?



