X Account : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) के ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को दोबारा सक्रिय करने का आदेश देकर केंद्र सरकार के उस फैसले को वापस ले लिया, जिसके तहत मई में इस खाते पर भारत में रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह आदेश कॉजपा के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर याचिका पर सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिबंध आदेश को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स अकाउंट बहाल किया
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कॉजपा का सोशल मीडिया खाता 21 जून को आयोजित नीट पुनर्परीक्षा से पहले एहतियातन प्रतिबंधित किया गया था। सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सामग्री से छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका थी। इसी कारण अस्थायी रूप से अकाउंट पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
हालांकि, अदालत ने सरकार के इस तर्क पर कहा कि अब नीट पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और प्रतिबंध लगाने का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिबंध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार का आदेश वापस लेते हुए याचिका स्वीकार कर ली और एक्स अकाउंट को फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया।

अभिजीत दीपके ने खटखटाया था दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट 15 मई को एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मंच के रूप में शुरू किया गया था। यह मंच भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद के बाद चर्चा में आया था। हालांकि, इसके कुछ ही दिनों बाद 21 मई को इस अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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