नई दिल्ली। दिल्ली और महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर रोल 31 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। घर-घर सत्यापन, फॉर्म जमा नहीं होने, रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और अन्य तकनीकी कारणों के चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम फिलहाल प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में कुल करीब 1 करोड़ 45 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 47 लाख 56 हजार 722 नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हैं। वहीं करीब 97 लाख 53 हजार 507 मतदाताओं का रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जा सका है। महाराष्ट्र में भी SIR ड्राफ्ट रोल में करीब 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम फिलहाल शामिल नहीं हैं। इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें फॉर्म जमा नहीं हो सके या मतदाताओं का रिकॉर्ड समय पर डिजिटाइज नहीं हो पाया।
किन कारणों से नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया?
ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम बाहर होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें मतदाता का अनुपस्थित होना, दूसरे स्थान पर चले जाना, मृत्यु, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, विदेशी नागरिक से जुड़े मामले और सत्यापन या डिजिटाइजेशन से संबंधित समस्याएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हट गया है। पात्र मतदाताओं को दावा दाखिल कर अपना नाम शामिल कराने का मौका दिया गया है।
30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति
ड्राफ्ट वोटर रोल जारी होने के बाद मतदाताओं को अपने रिकॉर्ड की जांच करने और जरूरत पड़ने पर दावा या आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। इसके बाद इन दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर 2026 तक डिस्पोजल प्रोसेस पूरा किया जाना है। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
अगर आप दिल्ली या महाराष्ट्र के मतदाता हैं, तो सबसे पहले संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर रोल में अपना नाम चेक करें। नाम की जांच करते समय अपना नाम, मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण ध्यान से मिलाएं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पात्र मतदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा दाखिल कर सकते हैं।
नाम जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा?
अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 के जरिए दावा किया जा सकता है। इसके साथ निर्धारित जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। वहीं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है जो पात्र नहीं है, तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है।
वोटर ID में सुधार के लिए फॉर्म 8
अगर मतदाता सूची या वोटर आईडी में किसी तरह का सुधार कराना है, जैसे नाम की स्पेलिंग, पता या अन्य विवरण में बदलाव, तो इसके लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपना रिकॉर्ड ध्यान से जांचें और किसी भी गलती या नाम गायब होने की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करें।
कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?
SIR प्रक्रिया के तहत फिलहाल ड्राफ्ट वोटर रोल जारी किया गया है। दावे और आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। इनके निस्तारण के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने का कार्यक्रम है। यानी अगर आपका नाम फिलहाल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अभी मौका खत्म नहीं हुआ है। पात्र मतदाता समय सीमा के भीतर दावा दाखिल कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।



