Saturday, October 31, 2026
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Jacqueline Fernandez: सुप्रीम कोर्ट से जैकलीन फर्नांडीज को झटका, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज

SC Refuses Jacqueline Fernandez Plea: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज ECIR (प्राथमिकी समान) रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

SC Refuses Jacqueline Fernandez Plea: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में ECIR (प्राथमिकी के समकक्ष) रद्द करने की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज कर दी गई थी.

हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से किया इनकार

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, ‘हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे.’वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में फर्नांडीज ने हाईकोर्ट के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें धनशोधन मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

200 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

बता दें कि चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में फर्नांडीज आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई थीं. दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

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