RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 12 से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा. अब यह भर्ती कुल 9,651 पदों पर की जाएगी, इस परीक्षा में 12 लाख 30 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किया है. विषयवार पदों की नवीनतम संख्या के संबंध में आयोग ने शुद्धि-पत्र जारी कर दिया है. आयोग ने यह भी कहा कि विज्ञापन की शेष शर्तें पहले की तरह ही यथावत् रहेंगी.
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही ये बात
हाईकोर्ट, जयपुर खंड पीठ में शनिवार को कतिपय व्यक्तियों द्वारा परीक्षा को स्थगित करने और फॉर्म री-ओपन करने के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आयोग सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि विज्ञापन जारी करने की तिथि को प्रभावी नियमों के अनुसार भर्ती के अंतर्गत मूल पदों में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की ही वृद्धि की जा सकती है. इससे पहले जारी शुद्धि-पत्र संख्या 10/2026-27 के जरिए पदों की संख्या बढ़ाकर 10,537 कर दी गई थी, जो कि 50 प्रतिशत से अधिक थी. इसको संशोधित करते हुए इस भर्ती के अन्तर्गत नियमानुसार 50 प्रतिशत तक की ही वृद्धि करते हुए पद भरे जाएंगे एवं इस हेतु शुद्धि-पत्र जारी कर पदों की संशोधित संख्या को अधिसूचित कर दिया जाएगा. न्यायालय में सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा शुद्धि-पत्र संख्या 11/2026-27 जारी भी कर दिया गया है, जिसके तहत 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाए गए अतिरिक्त पदों को हटाकर अब कुल पद 9,651 अधिसूचित किए गए हैं.
किस विषय में कितने पदों पर भर्ती
आयोग द्वारा जारी शुद्धि-पत्र के अनुसार अब गणित विषय के 2,076, विज्ञान विषय के 2,031, अंग्रेजी विषय के 1,956, हिंदी विषय के 1,577, संस्कृत विषय के 1,323, सामाजिक विज्ञान विषय के 600, उर्दू विषय के 71, पंजाबी विषय के 14, सिंधी विषय के 2 तथा गुजराती विषय के 1 पद पर भर्तियां की जाएंगी. पदों का वर्गवार वर्गीकरण आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी कर दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि इस भर्ती का मूल विज्ञापन (संख्या 07/2025-26) पिछले साल 17 जुलाई 2025 को 10 विषयों के कुल 6,500 पदों के लिए जारी किया गया था. इसके लिए 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे. बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पदों को बढ़ाकर पहले 10,537 किया गया था, जिसे नियमानुसार पुनः संशोधित कर 9,651 किया गया है.
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