Saturday, June 20, 2026
HomeIndiaकुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल हाई कोर्ट से बड़ी...

कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पुलिस सुरक्षा के आदेश

केरल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई युवती को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसके जीवन की सुरक्षा जरूरी है। वहीं, युवती के पति मोहम्मद फरमान पर मध्यप्रदेश में अपहरण का मामला दर्ज है, जबकि परिवार का दावा है कि लड़की नाबालिग है।

Kidnapping Case : कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसके जीवन की सुरक्षा आवश्यक है। उसके पति पर अपहरण का आरोप है, जबकि परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उच्च न्यायालय ने लड़की की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें उसने राज्य सरकार और एर्णाकुलम सेंट्रल थाने के प्रभारी अधिकारी को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता (लड़की) के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता के जीवन की सुरक्षा की जानी चाहिए।

मोनालिसा केस में अगली सुनवाई 10 जुलाई तय

अदालत ने कहा, इसलिए रिट याचिका का निपटारा होने तक दूसरे प्रतिवादी (थाना प्रभारी) को याचिकाकर्ता के जीवन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने राज्य सरकार और थाना प्रभारी को नोटिस भी जारी किया तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की। उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि लड़की प्रथम दृष्टया बालिग प्रतीत होती है। पीठ ने उसके पति को एक महीने की ‘ट्रांजिट’ जमानत दी थी, ताकि वह अपने खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मध्यप्रदेश की अदालत का रुख कर सके।

बालिग होने के सवाल पर कोर्ट की अहम टिप्पणी

लड़की के पति मोहम्मद फरमान पर उसका अपहरण करने का आरोप है। मध्यप्रदेश पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। पिता का दावा है कि उसकी बेटी नाबालिग है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही इंदौर की इस लड़की का वीडियो एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था जिसके बाद वह अपनी मनमोहक मुस्कान और खूबसूरत आंखों के कारण काफी चर्चा में आई थी। बाद में उसने अपने परिवार के विरोध के बावजूद केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में फरमान से विवाह किया था।

हालांकि, बाद में उसके परिवार ने दावा किया कि वह नाबालिग है। इसके बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने फरमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत अपहरण समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया।

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Mukesh Kumar
Mukesh Kumarhttps://jagoindiajago.news/
समाचार लेखन की दुनिया में एक ऐसा नाम जो सटीकता, निष्पक्षता और रचनात्मकता का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करता है। हर विषय को गहराई से समझकर उसे आसान और प्रभावशाली अंदाज़ में पाठकों तक पहुँचाना मेरी खासियत है। चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, सामाजिक मुद्दों पर विश्लेषण या मानवीय कहानियाँ – मेरा उद्देश्य हर खबर को इस तरह पेश करना है कि वह सिर्फ जानकारी न बने बल्कि सोच को भी झकझोर दे। पत्रकारिता के प्रति यह जुनून ही मेरी लेखनी की ताकत है।
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

× Popup Image