जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खरीफ-2025 सीजन के लिए लिए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण की अदायगी (Repayment) की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के 5.57 लाख से अधिक किसानों को सीधा फायदा होगा।
अब 15 मई तक जमा कर सकेंगे कर्ज
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है।
नई डेडलाइन: अब किसान अपना ऋण 15 मई 2026 तक या ऋण लेने की तारीख से 12 महीने के भीतर (जो भी पहले हो) जमा करा सकेंगे।
पुरानी डेडलाइन: पहले यह तारीख 31 मार्च 2025 तय थी, जिसे लेकर किसान लंबे समय से राहत की मांग कर रहे थे।
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पेनल्टी और ब्याज के बोझ से मिलेगी मुक्ति
मंत्री दक के अनुसार, अगर सरकार यह फैसला नहीं लेती तो करीब 2,184 करोड़ रुपये का ऋण ‘अवधिपार’ (Overdue) हो जाता।
- किसानों को ‘ब्याजमुक्त योजना’ का लाभ मिलना बंद हो जाता।
- उन्हें अपनी जेब से 2 प्रतिशत की पेनल्टी भी चुकानी पड़ती।
अब समय बढ़ने से किसान बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या जुर्माने के अपना कर्ज चुका सकेंगे और योजना के साथ जुड़े रहेंगे।
किसानों से समय पर भुगतान की अपील
सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों को वित्तीय दबाव से बचाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। सहकारिता मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाएं और समय पर ऋण चुकाएं, ताकि भविष्य में भी उन्हें सरकारी योजनाओं और शून्य ब्याज दर ऋण का लाभ मिलता रहे।



