Saturday, December 7, 2024
Homeताजा खबरDelhi High Court: घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में पूर्व क्रिकेटर गौतम...

Delhi High Court: घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सोमवार को उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें घर खरीदारों से कथित तौर पर धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में गंभीर और अन्य को बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया गया था.

दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने अंतरिम आदेश पारित किया और गंभीर की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने मामले में बरी किए जाने के एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश को रद्द करने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.

सत्र अदालत ने फैसले में कही थी ये बात

सत्र अदालत ने 29 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि मजिस्ट्रेटी अदालत का फैसला गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में ‘उचित तरीके से विवेक का इस्तेमाल नहीं करना’ दर्शाता है. रियल इस्टेट कंपनियों रुद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एच आर इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, यूएम आर्किटेक्चर्स और कांट्रेक्टर्स लिमिटेड तथा गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. गंभीर कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के निदेशक और ब्रांड अंबेसेडर थे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments