Wednesday, April 30, 2025
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Gyanvapi Masjid Case: ASI सर्वे को मिली मंजूरी , अब आगे क्या ?

वाराणासी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में फैसला सुनाया है इस फैसले मे ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे को मंजूरी मिल गई है, शुक्रवार को  वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है इससे पहले 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी केस में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आज वाराणासी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है ASI  को 4 अगस्त तक अपनी रिर्पोट देनी होगी इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।"

अमरनाथ यात्रा में बना नया रिकॉर्ड, 21 दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

जम्मू । 01 जुलाई से शुरु हुई अमरनाथ यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है यात्रा शुरु होने के 21 दिनों में 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए है इससे पहले 2011 में सबसे अधिक यात्रियों के दर्शन का रिकॉर्ड बना था । वही इस बार सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यात्रा शुरु होने के बाद शुरुआती 21 दिनों में जो आंकड़े आए हैं, उसने भी इस संभावना को और बल दे दिया है।

बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा ने इस बार 21 दिनों में ही 3 लाख का आंकड़ा पार कर एक नया रिकार्ड अपने नाम किया है. इस आंकड़े को देखकर अब यह उम्मीद की जा रही है कि बाबा बर्फानी की इस बार की  यात्रा  आज तक का सबसे बड़ा आंकड़े का रिकार्ड बनाएगी । जिस तरह यात्रा में अब तक सब कुछ चल रहा है उसी तौर पर सब कुछ सामान्य तौर पर चलता रहा तो

सबसे अधिक भक्तों का रिकॉर्ड अपने नाम करेगी ।

इससे पहले अमरनाथ यात्रा के सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का रिकॉर्ड वर्ष 2011 में बना था। वर्ष 2011 में रिकार्ड तोड़ 6.35 लाख श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में शिरकत की थी। लेकिन इस बार मौसम उम्मीद से अधिक रोड़े अटका रहा है, प्रशासन का एक ही टारगेट है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु शिरकत करें। अमरनाथ यात्रा में अभी 46 दिनों की यात्रा बाकी है इस बार की यात्रा 66 दिनों की है और प्रशासन इसी चिंता में लगा हुआ है कि किस तरह बचे हुए 46 दिनों तक इसमें उत्साह बरकरार रखा जाए ।

फेक न्यूज मामले में केंद्र सरकार का बंबई हाई कोर्ट को जवाब  

मुंबई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ फर्जी सामग्री को चिह्नित करने के लिए हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत ‘फैक्ट चेक यूनिट’ (एफसीयू) को चार सितंबर तक अधिसूचित नहीं करेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ से केंद्र द्वारा नियमों को सही ठहराने के लिए दलीलें पेश करने के वास्ते अदालत द्वारा निर्धारित पहले की तारीखों को स्थगित करने की मांग की।

पीठ संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने नियमों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें मनमाना और असंवैधानिक बताया तथा दावा किया है कि उनका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं जिसके बाद अदालत ने मेहता के पक्ष रखने के लिए मामले में सुनवाई 27 और 28 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी है।

मेहता ने शुक्रवार को अदालत से मामले में सुनवाई अगस्त के अंत में रखने का अनुरोध किया।

मेहता ने कहा, “मेरी कठिनाई यह है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ दो अगस्त से अनुच्छेद 370 (जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था) से संबंधित मामलों में दलीलें सुनना शुरू कर देगी। मुझे इसके लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत है।”

पीठ इससे सहमत हो गई और याचिकाओं पर 31 अगस्त और एक सितंबर को सुनवाई निर्धारित की।

मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया बयान कि एफसीयू को अधिसूचित नहीं किया जाएगा, चार सितंबर तक बढ़ाया जाता है

सिखों का पवित्र ग्रंथ कूड़ेदान में…

भड़का समुदाय, ग्रंथ की बेअदबी नहीं होगी बर्दाश्त

लंदन। उत्तरी ब्रिटेन के लीड्स में सिखों के एक पवित्र ग्रंथ के क्षतिग्रस्त हिस्से मिलने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने कहा कि उसे रविवार को स्थानीय सिख समुदाय के एक सदस्य की ओर से घटना की सूचना मिली थी। घटना शहर के हैडिंगले इलाके में घटी थी। इस घटना से स्थानीय सिख समुदाय में बेहद गुस्सा है। समुदाय ने गहरी चिंता जताते हुए तुरंत दोषियों को पकड़ कार्रवाई की मांग उठाई हैं।

पुलिस की जांच शुरू
शुरू में यह सोचा गया था कि पवित्र ग्रंथ के क्षतिग्रस्त टुकड़ों को 11 जुलाई को कूड़ा उठाने के लिए रखे जाने के बाद, किसी अज्ञात संदिग्ध ने पीड़ित के कूड़ेदान में डाल दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस सप्ताह पीड़ित से मिलने के बाद इस बात को खारिज कर दिया है।

वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के लीड्स डिस्ट्रिक्ट कमांडर स्टीव डोड्स ने कहा, ‘‘इस तरह का कोई भी अपराध जिसे पीड़ित या कोई अन्य व्यक्ति अपनी जाति या धर्म के प्रति शत्रुता या पूर्वाग्रह से प्रेरित मानता है, उसे घृणित अपराध माना जाता है और हम इस तरह की सभी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं।’’

जिम्मेदारों को मिलेगी सजा
उन्होंने कहा, ‘‘सिख समुदाय के सदस्य के रूप में पीड़ित को अपमानित करने के उद्देश्य से किसी के द्वारा जानबूझकर पवित्र ग्रंथ की बेअदबी किया जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमने लीड्स डिस्ट्रिक्ट सीआईडी के अधिकारियों के नेतृत्व में एक आपराधिक जांच शुरू की है, जो इस घटना से जुड़े हर पहलू को देखेगी और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाएगी। जांच के लिए हम व्यापक पूछताछ कर रहे हैं।’’

राज्य के सीएम की सुरक्षा में चूक, धारधार हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता/पश्चिम बंगाल: राज्य की सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को सीएम आवास में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। सदिंग्ध युवक को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस को पकड़े गए ओरोपी युवक के पास से धारदार हथियार बरामद हुए है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा चूक मामले में पकड़े गए आरोपी शख्स से पूछताछ की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी युवक का नाम नूर आलम है। पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि, युवक सीएम आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान युवक को रोका गया। जब युवक की तलाशी ली गई तो युवक के पास से चाकू और असलहा मिला है।

पुलिस आरोपी युवक से जानकारी निकालने में जुटी हुई है। युवक के पास से तलाशी के दौरान असलहा और चाकू के अलावा भी प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है, साथ ही कई एजेंसियों के आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि, आरोपी अपनी गाड़ी में पुलिस का स्टीकर लगाकर सीएम आवास आया था। पुलिस पूछताछ के जरिए आरोपी के मंसूबों को जानने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले मुख्यमंत्री आवास और आस-पास के इलाकों की रेकी कर रहा था।

सरकारी नौकरी की भरमार, आवेदन करने का अंतिम दिन आज

अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते है तो यह खबर आपके लिए है SSC की MTS (नॉन-टेक्निकल) और हवलदार (CBIC, सीबीएन) के 1558 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 21 जुलाई है SSC के इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 30 जून से आवदेन प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर क्लिक करना होगा.

इस महीने में हो सकता है रिटन एग्जाम

पदों पर भर्ती होने के लिए आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम और फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जाम सितंबर महीने में हो सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। इसके बाद Apply करें’ टैब पर क्लिक करें और ‘SSC MTS चुनें। एसएससी एमटीएस 2023 अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। अपने डिटेल्स दर्ज करके सबमिट कर दें। रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। एसएससी एमटीएस फीस का भुगतान करें और सबमिट कर दें। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखे ।

राजस्थानी भाषा को लेकर बड़ा फैसला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल करने के बारे में केंद्र को निर्देश देने से संबंधित एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर सरकार और अन्य उपयुक्त संवैधानिक प्राधिकारियों को रिट जारी नहीं की जा सकती।

पीठ ने कहा, ‘‘जिस राहत का अनुरोध किया जा रहा है वह राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की है। प्रतिवादी (सरकार) के वकील ने कन्हैया लाल सेठिया मामले में हमारे फैसले को रिकॉर्ड पर रखा है, हम इस विचार से सहमत हैं, हम याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।’’

पीठ ने रिपुदमन सिंह नामक एक वकील की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी अन्य और भाषाएं हो सकती हैं जिन्हें शामिल करने का अनुरोध किया जा सकता है और इस तरह के मामलों पर सिर्फ कार्यपालिका ही जवाब दे सकती है।

संविधान की आठवीं अनुसूचि में आधिकारिक भाषाओं की सूची शामिल है।

बैंक मे नौकरी की भरमार, इस तरह करे अप्लाई

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बैंक के क्षेत्र मे नौकरी करने की चाह रखने वालें युवाओं के लिए अच्छी खबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने राजस्थान सहित देशभर में 400 पदों पर वैकेंसी निकाली है।  इस वैकेंसी में स्केल-2 के 300 और ऑफिसर स्केल-3 के 100 पदों पर रिक्त पदों को भरा जाएगा ।इन पदों में शामिल होन के लिए 38 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते है इसके लिए आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंते है । आवेदन की अतिमं तिथि 25 जुलाई है.

कितनी मिलेगी सैलरी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पदों में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने 48,170 रुपए से लेकर 78,230 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। पदों में शानिल होने के लिए आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 25 साल से कम 38 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

कितनी लगेगी फीस

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सामान्य, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 1180 रुपए का भुगतान करना होगा। जबकि, SC, ST और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को केवल 118 रुपए फीस देनी होगी।

अप्लाई करने के लिए बैकं की ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं। उसेक बाद होम पेज पर करियर टैब पर क्लिक करें, उम्मीदवार रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करें। वहां पर करंट ओपनिंग के आप्शन पर क्लिक करें। अपना जरूरी विवरण आवेदन पत्र में भरने के बाद फीस जमा करें। इसके बाद उम्मीदवार फॉर्म सबमिट करें। फार्म को डाउनलोड कर के सेव कर लेंवे।

अर्जुन रामपाल ने दी खुशखबरी

मुंबई। अभिनेता अर्जुन रामपाल और उनकी पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स एक लड़के के माता-पिता बन गए हैं और यह उनका दूसरा बच्चा है। अर्जुन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी।

अभिनेता ने ‘हैलो वर्ल्ड’ लिखी एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘‘मेरे परिवार और मुझे आज एक खूबसूरत बच्चे का तोहफा मिला है। मां और बेटा दोनों ठीक हैं। डॉक्टर और नर्स की अद्भुत टीम को धन्यवाद। हम खुशी से झूम रहे हैं। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।’’

अर्जुन और 36 वर्षीय फैशन उद्यमी गैब्रिएला, 2018 से रिश्ते में हैं। दंपति के यहां 2019 में पहले बच्चे, बेटे अरिक रामपाल ने जन्म लिया था।

मॉडलिंग से अभिनय में आए अर्जुन की पूर्व पत्नी मेहर जेसिया से 2 बेटियां हैं, जिनके नाम माहिका रामपाल और मायरा रामपाल हैं।

Defamation Case: राहुल गाधीं की अर्जी पर पूर्णेश मोदी, गुजरात सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और प्रदेश सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय ने मामले में राहुल की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने राहुल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा के दौरान ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

पीठ ने कहा, “इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।”

राहुल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने 111 दिनों तक पीड़ा झेली है, एक संसद सत्र में हिस्सा लेने का अवसर गंवा दिया है और एक और सत्र में शामिल होने का मौका खोने वाले हैं।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की।

राहुल ने 15 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा था कि अगर 7 जुलाई को पारित आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार व्यक्त करने और बयान देने की आजादी का दम घुट जाएगा।

राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी।

राहुल की दोषसिद्धि पर रोक से उनकी लोकसभा सदस्यता की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो सकता था, लेकिन उन्हें सत्र अदालत और गुजरात उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली।

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