Supreme Court: 4 को आने वाले परिणामों से पहले TMC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, TMC ने चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और PSU के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. इस अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. इस पूरे विवाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि वोटों की गिनती के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी नए निर्देश या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
TMC की तरफ से दी गई ये दलील
टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इन मुख्य मुद्दों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि: चुनाव आयोग बैठकों की जानकारी साझा नहीं कर रहा, पहले से मौजूद माइक्रो ऑब्जर्वर के बावजूद अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारियों की जरूरत नहीं, सिब्बल ने दलील दी कि सर्कुलर के अनुसार राज्य सरकार का नामांकित व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नियुक्तियां कर रहा है.
कोर्ट ने क्या कहा?
बेंच ने दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नियमों में यह स्पष्ट है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक राज्य या केंद्र-किसी भी पूल से नियुक्त किए जा सकते हैं. इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को गलत नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने सिब्बल की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं.”
क्या है पूरा विवाद ?
यह पूरा मामला मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाया जाएगा, जिसका टीएमसी विरोध कर रही थी. TMC का कहना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए. इसी आदेश को चुनौती देने के लिए TMC ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
चुनाव आयोग के निर्देश ही लागू रहेंगे
इस फैसले के बाद साफ है कि मतगणना प्रक्रिया में चुनाव आयोग के निर्देश ही लागू रहेंगे. चुनावी नतीजों से पहले आए इस निर्णय को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के रुख ने चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए टीएमसी की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है, जिससे चुनावी माहौल और भी गरमा गया है.
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