Monday, December 9, 2024
Homeभारतपिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी बेटे को 6 वर्ष की...

पिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी बेटे को 6 वर्ष की सजा

नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले की अदालत ने एक युवक को उसके पिता की गैर इरादतन हत्या करने का दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि रोजा जलालपुर गांव निवासी सुमन नामक महिला ने 27 नवंबर, 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति राजेंद्र कुमार ने उसके ससुर महिपाल कुमार पर ईंट से हमला किया था जिसमें वह गंभीर रूप से हो गए थे।

महिला ने बताया कि उसके ससुर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शर्मा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी राजेंद्र को मामले में दोषी पाया और उसे 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

Mamta Berwa
Mamta Berwa
JOURNALIST
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments