Tuesday, July 7, 2026
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बिहार में खान सर को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब बुधवार को होगी

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना की कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक टाल दी। कोचिंग संस्थान में कथित प्रवर्तन और बर्खास्तगी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी।

Bihar News : पटना। पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। यह मामला जून की शुरुआत में पटना स्थित खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई कथित गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी अगली तारीख तक टाल दी है।

खान सर को फिलहाल नहीं मिली राहत

जानकारी के अनुसार, जून की शुरुआत में कुछ कथित असामाजिक तत्वों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान हालात को नियंत्रित करने के प्रयास में उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत के विचाराधीन है।

खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के विधिक सलाहकार रजत सिंह ने सुनवाई के बाद बताया कि अदालत में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें सुरक्षा कर्मियों के हथियारों के लाइसेंस, विपक्ष की ओर से उठाए गए आपराधिक पृष्ठभूमि के मुद्दे और अन्य कानूनी पहलुओं पर बहस शामिल रही। अदालत ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

सुरक्षा कर्मियों के लाइसेंस पर उठे सवाल

रजत सिंह ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों में से एक के हथियार का लाइसेंस करीब दो महीने पहले समाप्त हो गया था। हालांकि, कानून के तहत लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद छह महीने के भीतर उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह जमानती श्रेणी का मामला है और इससे जमानत मिलने की प्रक्रिया पर कोई गंभीर कानूनी बाधा आने की संभावना नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा कर्मियों के पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए वैध हथियार लाइसेंस के साथ यात्रा लाइसेंस भी उपलब्ध है, जिससे वे विभिन्न राज्यों में हथियार लेकर यात्रा कर सकते हैं। अदालत ने संकेत दिए हैं कि वह इस मामले का समयबद्ध तरीके से निस्तारण चाहती है। अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे का फैसला करेगी।

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Mukesh Kumar
Mukesh Kumarhttps://jagoindiajago.news/
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