Wednesday, October 21, 2026
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Delhi-NCR Pollution: GRAP-1 लागू, बिना PUC के वाहन चलाने पर ₹10,000 तक चालान

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है। 21 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दोपहर 2 बजे 244 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। इससे एक दिन पहले, 20 अक्टूबर को AQI 179 था, जो मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया था। मौसम विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी वायु गुणवत्ता खराब रहने की आशंका है। इसी को देखते हुए संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज करने और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, एजेंसियों को सख्त निर्देश

CAQM ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए GRAP के पहले चरण के तहत सभी संबंधित एजेंसियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आयोग की उप-समिति लगातार वायु गुणवत्ता की समीक्षा करेगी और परिस्थितियों के अनुसार आगे के उपायों पर फैसला लिया जाएगा। नागरिकों से भी GRAP-1 के तहत जारी नागरिक चार्टर का पालन करने की अपील की गई है, ताकि प्रदूषण को और बढ़ने से रोका जा सके।

निर्माण स्थलों और सड़कों पर बढ़ेगी निगरानी

GRAP-1 के तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने, सड़कों की नियमित सफाई और धूल नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खुले में कचरा जलाने और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है।

बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर ₹10,000 तक जुर्माना

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) रखना जरूरी है। बिना वैध PUCC के वाहन चलाने पर लागू नियमों के तहत ₹10,000 तक का चालान हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र समय रहते अपडेट करा लें और वाहन की नियमित जांच करवाएं।

1 नवंबर से पार्किंग शुल्क बढ़ाने की तैयारी

दिल्ली-NCR में निजी वाहनों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1 नवंबर से मेट्रो को छोड़कर पार्किंग शुल्क दोगुना करने की तैयारी का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इसे लागू करने की अंतिम स्थिति और संबंधित आदेश की पुष्टि आधिकारिक सूचना से की जानी चाहिए।

प्रदूषण बढ़ने पर आगे भी हो सकते हैं सख्त कदम

CAQM की उप-समिति दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता पर लगातार नजर रखेगी। यदि प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, तो स्थिति के आकलन के आधार पर अतिरिक्त प्रतिबंध या नियंत्रण उपाय लागू किए जा सकते हैं। फिलहाल, GRAP-1 लागू होने के बाद निर्माण स्थलों, सड़कों, वाहनों और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। नागरिकों से भी प्रदूषण कम करने में सहयोग करने की अपील की गई है।

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