Tuesday, August 11, 2026
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हाथरस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस, 19 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाथरस। वर्ष 2020 के हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राहुल गांधी को मामले से संबंधित नोटिस प्राप्त हो चुका है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी।

यह मामला हाथरस के बुलगढ़ी गांव से जुड़े वर्ष 2020 के चर्चित मामले में राहुल गांधी द्वारा की गई कथित टिप्पणियों से संबंधित है। शिकायत तीन ऐसे लोगों की ओर से दायर की गई है, जिन्हें इस मामले में दुष्कर्म के आरोपों से बरी किया जा चुका है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान आरोपियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सांसद-विधायक अदालत में चल रही है। इससे पहले अतिरिक्त सिविल जज की अदालत ने 13 मई को राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया था।

इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। 15 जुलाई को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। शिकायतकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बुलगढ़ी गांव का दौरा किया था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने कहा था कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार अपने घर तक सीमित है। शिकायतकर्ताओं ने इन कथित टिप्पणियों को मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

इससे पहले शिकायतकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया था। इसमें तीनों बरी किए गए लोगों के लिए ₹1.5 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई थी, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ₹50 लाख। इसके बाद मानहानि की शिकायत अदालत में दाखिल की गई। वर्ष 2020 में हाथरस के बुलगढ़ी गांव में एक दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बाद में उपचार के दौरान दिल्ली के अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने की थी। मुकदमे के दौरान चार लोगों पर आरोप लगे थे। इनमें से तीन को अदालत ने दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी को दोषी ठहराया गया था।

अब 19 सितंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सुनवाई होगी। अदालत के अगले कदम से यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर आगे मुकदमा चलेगा या नहीं।

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