नई दिल्ली, सरकार ने दवा कंपनियों से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं की कीमतें कम करने को कहा है ताकि सीमा शुल्क छूट और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर संबंधित दवा निर्माताओं को 3 कैंसर रोधी दवाओं- ट्रैस्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कम करने का निर्देश दिया है. सरकार ने यह कदम जीवनरक्षक दवाओं की किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप उठाया है.
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कही ये बात
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह कदम वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में की गई घोषणा का अनुपालन करता है. बजट में 3 कैंसर-रोधी दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की गई थी. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस साल 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर तीनों दवाओं पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया था.
”MRP को कम करने के दिए निर्देश”
मंत्रालय ने कहा, ”बाजार में इन दवाओं की MRP में कमी आनी चाहिए और करों एवं शुल्कों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए NPPA ने उपरोक्त सभी दवाओं के विनिर्माताओं को अपने एमआरपी को कम करने का निर्देश दिया है.”
मंत्रालय ने कहा कि दवा विनिर्माताओं को वितरकों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को इन तीनों दवाओं के मूल्य की सूची या पूरक मूल्य सूची देनी होगी जिसमें बदली हुई कीमत का उल्लेख हो. कंपनियों को मूल्य परिवर्तन की जानकारी NPPA को देनी होगी.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमाब पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा था.