Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह खुद इस मामले में जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच करवाए. राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप है.
कोर्ट ने यूपी सरकार की मांग की स्वीकार
कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की. जज ने इस मांग को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि पहले मामले में एफआईआर दर्ज की जाए. इसके बाद केस को CBI को ट्रांसफर किया जाए.
अब CBI करेगी जांच
कोर्ट के आदेश के बाद अब जैसे ही FIR दर्ज होगी, मामले की पूरी जांच CBI अपने हाथ में लेगी. इससे जांच की दिशा और दायरा दोनों व्यापक होने की उम्मीद है. जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों या एजेंसियों से भी समन्वय किया जा सकता है.
MP/MLA कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
यह याचिका बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी, जिसे 28 जनवरी को लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया था. निचली अदालत का कहना था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है. याचिका में भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं. साथ ही विस्तृत जांच और FIR दर्ज करने की मांग की गई है. शुरुआत में शिकायत रायबरेली की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन 17 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया. लखनऊ कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब मामला फिर हाईकोर्ट में पहुंच गया है.
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