Saturday, May 16, 2026
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Bihar SIR में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार CEC को लिखा लेटर

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आधार कार्ड को मतदाता पहचान स्थापित करने के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। अब तक 11 दस्तावेज मान्य थे।

Bihar SIR: चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मंगलवार को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, ‘सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा.’

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का वितरण) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ‘पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए और इसका उपयोग नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाए.’

क्या कहता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के तहत आधार कार्ड पहले से ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक है. आयोग ने आगाह भी किया कि इस निर्देश के अनुसार आधार को स्वीकार न करने या अस्वीकार करने के किसी भी मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए थे ये निर्देश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ‘आधार’ को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करे. उसने आयोग से 9 सितंबर तक निर्देश लागू करने को कहा था.

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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