Rajasthan Govt Transfer Extension: राजस्थान सरकार ने राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के नए आदेश के अनुसार अब विभाग 10 जुलाई 2026 तक आवश्यकतानुसार तबादला आदेश जारी कर सकेंगे.
इससे पहले सरकार ने 19 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक स्थानांतरण प्रतिबंध में छूट दी थी. प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए अब इस अवधि को 5 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है.
तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों पर रहेगा प्रतिबंध
हालांकि, शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन शृंखला के अध्यापकों के तबादलों पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं वर्षा काल में संभावित बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरत को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के स्थानांतरण पर भी रोक बरकरार रखी गई है.
तबादले में इन कार्मिकों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने तबादला प्रक्रिया में कुछ विशेष श्रेणी के कार्मिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. इनमें एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता और मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित असाध्य बीमारी से पीड़ित कर्मचारी शामिल हैं.

इसके अलावा कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों या अन्य प्राणघातक रोगों से जूझ रहे कार्मिकों के मामलों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। दीर्घावधि सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों, दिव्यांग कार्मिकों और सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी तबादलों में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
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