जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने शराब बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के दौरान दोनों चरणों की वोटिंग से पहले 48 घंटे का Dry Day रहेगा। इस दौरान शराब की दुकानों पर बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। आबकारी विभाग की ओर से चुनाव कार्यक्रम के अनुसार शराब बिक्री बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होना है।
पहले चरण के लिए 7 सितंबर शाम से Dry Day
निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर को होगी। इसके चलते 7 सितंबर शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर रोक लागू हो जाएगी। यह रोक 9 सितंबर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। यानी मतदान से पहले लगातार 48 घंटे तक संबंधित क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
दूसरे चरण में 9 सितंबर शाम से शराब बंद
दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होना है। इसके लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से Dry Day लागू होगा। शराब की बिक्री पर यह रोक 11 सितंबर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। निर्धारित अवधि में शराब की दुकानों पर किसी भी तरह की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
309 नगरीय निकायों में चुनाव
राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं समेत कुल 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रशासन की ओर से अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने मतदान से पहले शराब की बिक्री रोकने का आदेश जारी किया है। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है।
दोनों चरणों की Dry Day टाइमिंग
| चरण | मतदान की तारीख | शराब बिक्री बंद |
|---|---|---|
| पहला चरण | 9 सितंबर | 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक |
| दूसरा चरण | 11 सितंबर | 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक |
मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री पर लगी रोक समाप्त होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासन और आबकारी विभाग की टीमें आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगी।



