Thursday, August 13, 2026
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पंजाब सरकार को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने 85 पदों की भर्ती पर लगाई रोक, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल

पंजाब की भगवंत मान सरकार को दो दिनों के भीतर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से दूसरा बड़ा झटका लगा है। फार्मासिस्ट भर्ती के बाद अब ‘पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन’ (PSRLM) के तहत 85 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने प्रक्रिया पर 2 सितंबर तक रोक लगा दी है।

चंडीगढ़। पंजाब में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन (PSRLM) के तहत 85 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को अगली सुनवाई तक रोक दिया है। 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों की इस भर्ती में अंक आवंटन और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

85 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने PSRLM के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह भर्ती 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के कुल 85 पदों के लिए की जा रही थी। कोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को 2 सितंबर तक रोकने का आदेश दिया है। इस मामले में अदालत ने भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड भी तलब किए हैं।

चयन प्रक्रिया में अंक आवंटन पर सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि भर्ती का परिणाम जारी करते समय उम्मीदवारों के केवल कुल अंक बताए गए। लिखित परीक्षा के अलावा इंटरव्यू, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए निर्धारित 30 अंकों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के लिए 70 अंक निर्धारित थे, जबकि इंटरव्यू, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए 10-10 अंक तय किए गए थे। इसी अंक आवंटन को लेकर चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे।

जांच समिति ने रिकॉर्ड की जांच की

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। इसके बाद रिकॉर्ड की जांच के लिए वकीलों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई। समिति द्वारा रिकॉर्ड की जांच के दौरान अंक आवंटन में कथित अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को अगली सुनवाई तक रोकने का फैसला किया।

दो दिनों में दूसरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक

इस घटनाक्रम ने पंजाब सरकार की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल और बढ़ा दिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट पंजाब में फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा चुका है। ऐसे में लगातार दूसरी भर्ती प्रक्रिया पर न्यायिक रोक लगने के बाद सरकार की चयन प्रक्रिया और भर्ती व्यवस्था विपक्ष के निशाने पर आ सकती है।

जनवरी में शुरू हुई थी भर्ती

PSRLM के तहत यह भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2026 में शुरू हुई थी और फरवरी में इसके परिणाम घोषित किए गए थे। अब चयन प्रक्रिया में अंक आवंटन को लेकर उठे सवालों की जांच के बीच भर्ती पर रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2026 को होगी। अब सभी की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और भर्ती रिकॉर्ड की जांच से सामने आने वाले तथ्यों पर है।

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