Friday, May 22, 2026
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विशेष मौकों पर कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करे MCD – Delhi High Court  

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे विशेष मौकों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से संबंधित सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

बुधवार को जारी आदेश अनिता सेंटियागो नामक महिला की जनहित याचिका पर आया है, जिन्होंने ऐसे मौकों पर पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने और पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के अनुसार उनकी देखभाल के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।

याचिकाकर्ता ने ABC नियमों के आदेश पर प्रकाश डाला कि उचित रिकॉर्ड रखने के लिए पकड़ने के तुरंत बाद कुत्तों की पहचान, नंबर वाले कॉलर से की जानी चाहिए ताकि बाद में उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जा सके जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

दिल्ली नगर निगम (MCD) के वकील ने कहा कि निगम ABC नियमों का पालन कर रहा है और जहां तक G 20 शिखर सम्मेलन का सवाल है, पकड़े गए आवारा जानवरों को छोड़ने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।  

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Mamta Berwa
Mamta Berwa
JOURNALIST
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