Friday, May 22, 2026
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक नांजेगौड़ा का चुनाव रद्द किया, चुनावों में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कोलार जिले के मालूर से कांग्रेस विधायक के.वाई. नंजेगौड़ा के चुनाव को रद्द कर 2023 विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया है। यह फैसला भाजपा उम्मीदवार के.एस. मंजूनाथ गौड़ा की याचिका पर आया, जिन्होंने मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा के चुनाव को रद्द कर दिया है और 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आर देवदास की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। पीठ भाजपा के के.एस. मंजूनाथ गौड़ा द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो नंजेगौड़ा से हार गए थे।

याचिका में मतगणना प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। लगभग दो वर्षों की कार्यवाही के बाद, अदालत ने पुनर्मतगणना के पक्ष में फैसला सुनाया तथा नंजेगौड़ा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि, नंजेगौड़ा के वकील की याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश पर 30 दिनों की रोक लगा दी है।

यह अंतरिम राहत कांग्रेस विधायक को उच्चतम न्यायालय जाने की अनुमति देती है। यदि शीर्ष अदालत इस अवधि में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो उनकी सीट रिक्त हो जाएगी।

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Mukesh Kumar
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