जयपुर। निकाय चुनाव में बीजेपी से पार्षद का टिकट मांगने वाले नेताओं के लिए पार्टी ने आवेदन प्रक्रिया में नए नियम जोड़े हैं। अब टिकट के दावेदारों को अपने वार्ड से 3 अन्य संभावित दावेदारों के नाम भी बताने होंगे।आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार को यह भी बताना होगा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या पहले दर्ज था। इसके लिए FIR नंबर, थाना, संबंधित धारा, कोर्ट का नाम और आरोप की तारीख जैसी जानकारी मांगी गई है।
इसके अलावा नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का कोई बकाया है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी।वार्ड का वोटर होना जरूरीबीजेपी ने इस बार टिकट के लिए वार्ड के मतदाता होने को भी जरूरी किया है। उम्मीदवार को संबंधित वार्ड का वोटर आईडी या मतदाता सूची क्रमांक देना होगा।
पार्टी का कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि टिकट मांगने वाला उम्मीदवार वास्तव में उसी वार्ड का मतदाता है।पार्टी में सक्रियता और पुराने चुनावों की जानकारी भी देनी होगी
आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता क्रमांक और संगठन में निभाई गई वर्तमान और पूर्व जिम्मेदारियों की जानकारी देनी होगी। अगर उम्मीदवार पहले कोई चुनाव लड़ चुका है तो उसकी जानकारी भी आवेदन में देनी होगी।पार्टी के मुताबिक, तीन अन्य दावेदारों के नाम मांगने का उद्देश्य ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान करना है जो संगठन के साथ-साथ जनता की सेवा करने में सक्षम हों।



