BJP MLA Raju Kumar Singh Sentenced: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या (IPC 304 भाग-2) के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है. अदालत ने कहा कि यदि राजू कुमार सिंह पीड़ित परिवार को निर्धारित मुआवजा नहीं देते हैं, तो उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है.
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है. दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान पार्टी आयोजित की गई थी. आरोप है कि उसी दौरान भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह के फार्महाउस पर हर्ष फायरिंग हुई. फायरिंग के दौरान चली गोली डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने उस समय देशभर में सनसनी मचा दी थी. लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए मुख्य मामले में 4 साल की सजा सुनाई। अब आर्म्स एक्ट के तहत भी उन्हें 2 महीने की अतिरिक्त सजा मिली है.
#WATCH दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को 31 दिसंबर, 2018 को नए साल की पार्टी के जश्न के दौरान की गई फायरिंग से हुई मौत के मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने मृतक महिला के पति को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है। https://t.co/Obpl16VCdc pic.twitter.com/RFzAl7ZoJv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 4, 2026
विधायकी जाना लगभग तय
कानूनी जानकारों के अनुसार, इस फैसले के बाद राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना लगभग तय माना जा रहा है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी सांसद या विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है. चूंकि अदालत ने राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होने लगभग तय है.
ये भी पढ़ें: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी



