Thursday, May 21, 2026
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RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल की होगी गिरफ्तारी? शादी का झांसा देकर किया था युवती का देहशोषण, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के आरोप में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और अनिल कुमार की पीठ ने दयाल की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। अदालत ने अगली सुनवाई तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। यश दयाल पर गाजियाबाद में आईपीसी की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है।

RCB Cricketer Yash Dayal : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महिला से यौन शोषण के आरोप में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ (आरसीबी) के लिए खेलने वाले 27 वर्षीय दयाल द्वारा दायर उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।

महिला ने लगाया था यौन शोषण का आरोप

याचिकाकर्ता के वकील गौरव त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। दयाल के खिलाफ प्राथमिकी छह जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (झांसा देकर यौन संबंध बनाने) के तहत गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाना में दर्ज की गई थी जिसमें एक महिला ने दयाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों करीब पांच साल पहले मिले थे और दयाल ने उससे शादी करने का वादा किया था। कथित पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि दयाल शादी करने का उसका प्रस्ताव टालता रहा और अंततः उसे पता चला कि दयाल का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है। यह शिकायत शुरुआत में मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल (आईजीआरएस) पर 21 जून को की गई थी।

यौन शोषण के मामले में यश दयाल को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

क्रिकेटर यश दयाल को यौन शोषण के मामले में फिलहाल राहत मिली है। दयाल के वकील गौरव त्रिपाठी ने बताया कि एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वकील त्रिपाठी के अनुसार, अदालत ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब अगली सुनवाई 4 से 6 हफ्तों के भीतर निर्धारित की जाएगी। कोर्ट की अगली कार्यवाही विपक्षी के जवाब पर निर्भर करेगी।

यश दयाल ने की थी शिकायत

आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ प्रयागराज पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार से कहा- जिस युवती ने मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो गलत है। मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। युवती ने मेरा आईफोन और लैपटॉप चोरी कर लिया है। जबरन शादी का दबाव बना रही है। लड़की ने इलाज के बहाने मुझसे पैसे लिए। पैसे वापस मांगने पर शादी का दबाव बनाने लगी।

इस मामले की जांच खुल्दाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र वर्मा को दी गई है। सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। सबूत मांगे गए हैं। क्रिकेटर ने 8 जुलाई को प्रयागराज पुलिस को शिकायत दी है।
इसके अलावा यश दयाल ने एफआईआर होने के एक दिन बाद 8 जुलाई को गाजियाबाद पुलिस को जवाब भेजा। डेढ़ पेज के जवाब में लिखा- मेरी युवती से सिर्फ दोस्ती थी। इसके अलावा कोई संबंध नहीं थे। शादी का कोई वादा नहीं किया था, ना ही शादी की कोई बात हुई थी।

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Mukesh Kumar
Mukesh Kumarhttps://jagoindiajago.news/
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