Friday, May 1, 2026
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राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विवादित बयान को लेकर FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज

Allahabad High Court On Rahul Gandhi: राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। मामला राहुल गांधी के 2025 के एक बयान से जुड़ा था, जिसे याचिकाकर्ता ने आपत्तिजनक बताया था।

Allahabad High Court On Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. सिमरन गुप्ता नाम की एक महिला द्वारा दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने यह आदेश पारित किया. इससे पहले मामले में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था.

फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

दरअसल, याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल की एक अदालत के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी. संभल की अदालत ने 2025 में राहुल गांधी की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी. याचिकाकर्ता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

क्या है पूरा मामला ?

याचिकाकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कथित तौर पर कहा था, ‘हम भाजपा, RSS और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं.’ याचिकाकर्ता का कहना था कि इस टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुईं क्योंकि राहुल गांधी की टिप्पणी देशद्रोह के समान है जो देश को अस्थिर करने की मंशा से जानबूझकर की गई थीं.

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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