‘इंडिया’ नाम को हटाने और केवल ‘भारत’ नाम रखने के लिए सरकार को आधिकारिक रूप से संविधान में संशोधन करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के जरिए संशोधन की इजाजत देता है।
आपको बता दें संविधान के कुछ अनुच्छेद, जैसे किसी नए राज्य को शामिल करना या राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत (यानी, 50 प्रतिशत से अधिक) द्वारा बदला जा सकता है।
संविधान में अन्य बदलावों के लिए, जिसमें अनुच्छेद 1 में कोई भी बदलाव शामिल है, उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत (66 प्रतिशत) की आवश्यकता होगी।