सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे पुलिस चौकी लाखेरी में तैनात एक आरक्षक को 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी आरक्षक की पहचान मोहम्मद नदीम कुरेशी के रूप में हुई है। ACB के अनुसार आरोपी ने रेलवे सामानों की चोरी से जुड़े एक मामले में परिवादी को आरोपी नहीं बनाने के बदले 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बातचीत और सत्यापन के बाद रिश्वत की रकम घटाकर 70 हजार रुपये तय हुई।
रेलवे चोरी के केस में आरोपी नहीं बनाने के बदले मांगी रिश्वत
ACB को सवाई माधोपुर चौकी में एक शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेलवे पुलिस चौकी लाखेरी में रेलवे सामानों की चोरी से जुड़े मामले में परिवादी को आरोपी नहीं बनाने का दबाव बनाकर रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के बाद ACB सवाई माधोपुर इकाई ने 25 अगस्त 2026 को रिश्वत मांगने की शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान आरोपी आरक्षक मोहम्मद नदीम कुरेशी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। परिवादी के आग्रह पर आरोपी पहले 80 हजार रुपये लेने को तैयार हुआ। बाद में बातचीत के बाद 70 हजार रुपये की रिश्वत राशि पर सहमति बनी।
घर पर रिश्वत लेने पहुंचा आरक्षक, ACB ने दबोचा
ACB के मुताबिक ट्रैप कार्रवाई के दिन आरोपी ने परिवादी से संपर्क किया और उसके घर पर रिश्वत की रकम लेने आने की बात कही। इसके बाद ACB टीम ने पूरी योजना के तहत ट्रैप कार्रवाई आयोजित की। आरोपी जैसे ही परिवादी से 70,000 रुपये की रिश्वत राशि लेने पहुंचा, ACB टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ACB के अनुसार रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है।
ACB टीम ने इस तरह की कार्रवाई
यह ट्रैप कार्रवाई ACB भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में की गई। सवाई माधोपुर ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर परिहार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान करने की बात कही है।
ACB ने लोगों से की भ्रष्टाचार की शिकायत करने की अपील
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आम लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की है। ACB के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके यहां प्रकरण, अभियोग या प्राथमिक जांच दर्ज होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति सीधे ACB से संपर्क कर अपना पक्ष या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। ACB ने बताया कि प्राप्त स्पष्टीकरण का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही अनुसंधान में आगे का निर्णय लिया जाता है। ब्यूरो ने लोगों को धोखाधड़ी और ACB के नाम पर डराकर ठगी करने वाले मामलों से सावधान रहने की भी जानकारी दी है। संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सऐप हेल्पलाइन 9413502834 जारी किए हैं। ACB के अनुसार इन माध्यमों से 24×7 संपर्क किया जा सकता है।



