Sunday, April 26, 2026
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Delhi High Court : ICC क्रिकेट विश्व कप के अनधिकृत प्रसारण पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन मंचों को आगामी ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का अनधिकृत प्रसारण करने से रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार का संचालन करने वाले स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। वादी ने कहा कि उनके पास विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार हैं, जिनमें 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले विश्व कप जैसे ICC के विभिन्न आयोजनों के टेलीविजन और डिजिटल अधिकार शामिल हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल आयोजनों में से एक होने के कारण इस बात की आशंका है कि बड़ी संख्या में वेबसाइट विश्व कप से जुड़ी सामग्री का अनधिकृत प्रसारण करेंगी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि विश्व कप क्रिकेट मैच खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, निस्संदेह बेहद लोकप्रिय है और आशंका है कि अतीत में भी चोरी की सामग्री दिखा चुकीं वेबसाइट अनधिकृत स्ट्रीमिंग कर सकती हैं। अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा इन उल्लंघनकर्ता वेबसाइट को वादी पक्ष की अनुमति या लाइसेंस के बिना क्रिकेट मैच कार्यक्रमों के किसी भी हिस्से का सार्वजनिक प्रसारण करने से रोकने की आवश्यकता है। उसने कहा इसी के अनुसार, बचाव संख्या प्रतिवादी संख्या एक से 9 (मुख्य रूप से अवैध और चोरी की सामग्री प्रसारित करने वाली वेबसाइट) को ICC विश्व कप क्रिकेट मैचों के किसी भी हिस्से को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मंचों पर किसी भी तरह से प्रसारित करने, उसकी स्क्रीनिंग करने या उसे उपलब्ध कराने से अंतरिम आदेश के जरिए रोका जाता है। अदालत ने कहा कि यदि इस स्तर पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इससे वादी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को इन वेबसाइट को ब्लॉक करने एवं निलंबित करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि यदि किसी और उल्लंघनकर्ता वेबसाइट का पता चलता है, तो वादी पक्ष दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय और इंटरनेट सेवा प्रदाता को उसकी जानकारी मुहैया करा सकता है, ताकि उसे ब्लॉक करने के आदेश दिए जा सकें।

Mamta Berwa
Mamta Berwa
JOURNALIST
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