Tuesday, October 27, 2026
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दिल्ली में 1 नवंबर से पुराने वाहनों की एंट्री पर सख्ती, राजस्थान के वाहन चालकों को किन नियमों का रखना होगा ध्यान?

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक BS-VI से कम मानक वाले बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। जानें राजस्थान के वाहन चालकों के लिए नियम, छूट और PUCC की शर्तें।

जयपुर। राजस्थान से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियम अहम हो सकते हैं। सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की जांच को लेकर सख्ती की जानकारी सामने आई है। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक BS-VI मानक से पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसका असर जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटपूतली-बहरोड़ और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली जाने वाले लोगों पर पड़ सकता है।

हालांकि, यात्रा की योजना बनाने से पहले दिल्ली सरकार और संबंधित परिवहन विभाग की नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना से नियमों की पुष्टि करना जरूरी है। वाहन श्रेणी, ईंधन के प्रकार और लागू छूट के आधार पर नियम अलग हो सकते हैं।

कौन-से वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे?

दिल्ली सरकार की घोषित व्यवस्था के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह नियम केवल वाहन की उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पंजीकरण और उत्सर्जन मानक के आधार पर लागू होगा। इसका सीधा असर राजस्थान से दिल्ली जाने वाले निजी वाहन चालकों और व्यावसायिक वाहन संचालकों पर पड़ सकता है।

इन वाहनों को मिलेगी छूट

  • BS-VI वाहन: दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI मानक वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे, बशर्ते अन्य लागू नियम पूरे हों।
  • CNG वाहन: CNG से चलने वाले वाहन इस प्रवेश प्रतिबंध से बाहर हैं।
  • इलेक्ट्रिक वाहन: इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट दी गई है।
  • आपातकालीन वाहन: एंबुलेंस, दमकल और अधिसूचना में शामिल आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट मिलेगी।

किन वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी?

राजस्थान में पंजीकृत BS-III और BS-IV मानक वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को निर्धारित अवधि में दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक वे किसी अधिसूचित छूट के दायरे में न आते हों। यह पाबंदी संबंधित नियमों के तहत निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू हो सकती है। दोपहिया वाहन चालकों को भी अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जांच लेना चाहिए। केवल बाइक या स्कूटी होने से अपने-आप छूट नहीं मिलती।

‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नियम भी होगा लागू

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं होने पर वाहन को पेट्रोल पंप, CNG या LPG स्टेशन से ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है।

इसलिए BS-VI वाहन होने के बावजूद दिल्ली जाने से पहले अपने PUCC की वैधता जांचना जरूरी है। वाहन चालकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाणपत्र की जांच और नियमों का पालन संबंधित अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा।

दिल्ली जाने से पहले ये 3 काम जरूर करें

  1. RC में उत्सर्जन मानक जांचें: पता करें कि आपकी गाड़ी BS-VI है या उससे पुरानी श्रेणी की।
  2. PUCC अपडेट रखें: यात्रा से पहले प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता जांच लें।
  3. वैकल्पिक यात्रा की योजना बनाएं: यदि आपका वाहन प्रतिबंध के दायरे में आता है, तो ट्रेन, बस या मेट्रो से यात्रा करने पर विचार करें।

ध्यान दें कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों से संबंधित नियम अलग हैं। दिल्ली-NCR में ऐसे वाहनों पर लागू न्यायिक और प्रशासनिक आदेश भी ध्यान में रखने होंगे।

राजस्थान से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि यात्रा से पहले वाहन का उत्सर्जन मानक, पंजीकरण और PUCC की स्थिति जांच लें। नियमों की अंतिम पुष्टि के लिए दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखें।

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