Wednesday, November 4, 2026
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पूर्व विधायक बलजीत यादव को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीद से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने बलजीत यादव की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।

दूसरी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

बलजीत यादव की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता चित्रांश सक्सेना ने अदालत को बताया कि मामले में ED पूरक आरोप पत्र पेश कर चुकी है। साथ ही अदालत की ओर से आरोप भी तय किए जा चुके हैं। ऐसे में अब याचिकाकर्ता से किसी तरह की पूछताछ या अनुसंधान बाकी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि बलजीत यादव लंबे समय से जेल में बंद हैं। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा गंभीर आर्थिक अपराध है। फिलहाल मामले की ट्रायल चल रही है और जमानत मिलने पर आरोपी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बलजीत यादव की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

क्या है 32 सरकारी स्कूलों से जुड़ा पूरा मामला?

बलजीत यादव साल 2018 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 32 सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीद से जुड़े इस मामले में एसीबी ने 12 दिसंबर 2024 को केस दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद ED ने 3 फरवरी को बलजीत यादव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी पहली जमानत याचिका खारिज हो गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका पेश की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए थे।

पहले भी खारिज हो चुकी थी जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ED की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। विशेष अदालत ने बलजीत यादव के खिलाफ आरोप तय किए। इसके बाद उनकी ओर से दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी है।

जेल में मोबाइल मिलने के बाद भी आए थे चर्चा में

बलजीत यादव पिछले दिनों जेल में मोबाइल मिलने की घटना के बाद भी सुर्खियों में आए थे। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनका नाम एक बार फिर चर्चा में है।

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