रामपुर (उप्र),समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को रामपुर की विशेष ‘MP-MLA’ अदालत ने डूंगरपुर बस्ती प्रकरण से जुड़े एक मामले में सोमवार को राहत देते हुए बरी कर दिया.खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि विशेष ‘एमपी-एमएलए’ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने पूर्व मंत्री के साथ ही 5 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है.इस मामले में खान पर साजिश रचने का आरोप था.
साक्ष्य के अभाव में किया बरी
उन्होंने बताया कि अदालत ने खान के अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां और ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे.उन्होंने बताया कि इनमें से 4 मुकदमों में फैसला आ चुका है.2 मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि 2 में उन्हें सजा सुनाई गई है. खान विभिन्न मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं.