Monday, May 25, 2026
HomeLatest Newsस्वयंभू बाबा अशोक खरात तीसरे मामले में गिरफ्तार, गर्भवती महिला से दुष्कर्म...

स्वयंभू बाबा अशोक खरात तीसरे मामले में गिरफ्तार, गर्भवती महिला से दुष्कर्म के आरोप में न्यायिक हिरासत

नासिक की अदालत ने स्वयंभू बाबा अशोक खरात को गर्भवती महिला से कथित दुष्कर्म के तीसरे मामले में 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कर रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। आरोपी पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। पीड़िता के पति ने जासूसी कैमरे से सबूत जुटाए, जिसके बाद मामला उजागर हुआ और पुलिस ने कार्रवाई तेज की।

Nashik Rape Case : नासिक। महाराष्ट्र में नासिक की एक अदालत ने सोमवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को एक गर्भवती महिला का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में बलात्कार के तीसरे मामले में 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने खरात को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी. एन. इचपूर्णी की अदालत में सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश किया क्योंकि इस मामले में उसकी पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त हो गई थी। एसआईटी ने रिमांड रिपोर्ट पेश की और पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी खरात को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।

सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए स्वयंभू बाबा

अदालत ने उसे 20 अप्रैल तक, सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीसरे मामले में, खरात पर अपने कार्यालय के एक कर्मचारी की सात माह की गर्भवती पत्नी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। खरात को पहली बार मार्च के मध्य में गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के पति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने नवंबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच पीड़िता का कई बार यौन उत्पीड़न किया, जिसमें नासिक स्थित उसका कार्यालय भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि खरात ने जिले के सिन्नर तालुका के मीरगांव ग्राम के एक मंदिर में गर्भवती महिला के साथ एक अनुष्ठान भी किया था।

पीड़िता ने अपने पति को आपबीती बताई, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब उसने अन्य महिलाओं के साथ खरात के दुर्व्यवहार करने की बात सुनी, तो उसने सच्चाई जानने के लिए स्वयंभू बाबा के दफ्तर में एक जासूसी कैमरा लगा दिया और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया। बाद में कर्मचारी ने पुलिस को एक पेन ड्राइव सौंपी, जिसमें स्वयंभू बाबा के आपत्तिजनक वीडियो थे। खरात पर करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें से आठ यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं।

इस बीच, एसआईटी ने एक अन्य मामले में खरात की हिरासत के लिए अदालत में अर्जी दायर की है। चूंकि अदालत ने इसकी आवश्यक अनुमति दे दी है, इसलिए एसआईटी आरोपी को नासिक रोड केंद्रीय जेल से हिरासत में लेगी। खरात को मंगलवार को चौथे मामले में फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Mukesh Kumar
Mukesh Kumarhttps://jagoindiajago.news/
समाचार लेखन की दुनिया में एक ऐसा नाम जो सटीकता, निष्पक्षता और रचनात्मकता का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करता है। हर विषय को गहराई से समझकर उसे आसान और प्रभावशाली अंदाज़ में पाठकों तक पहुँचाना मेरी खासियत है। चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, सामाजिक मुद्दों पर विश्लेषण या मानवीय कहानियाँ – मेरा उद्देश्य हर खबर को इस तरह पेश करना है कि वह सिर्फ जानकारी न बने बल्कि सोच को भी झकझोर दे। पत्रकारिता के प्रति यह जुनून ही मेरी लेखनी की ताकत है।
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular