सोशल मीडिया पर ‘महाराज’ और ‘बॉयकॉट नेटफ्लिक्स’ जैसे टैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल, नेटफ्लिक्स पर 15 जून को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है ‘महाराज’। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की नेटफ्लिक्स पर आगामी पीरियड ड्रामा ‘महाराज’, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान, जयदीप अहलावत, शारवरी वाघ और शालिनी पांडे अभिनीत हैं।
यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसके मुख्य किरदार एक पत्रकार और एक प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। नेटफ्लिक्स की आगामी पीरियड ड्रामा ‘महाराज’ 1862 के महाराज मानहानि मामले पर आधारित है, जिसमें पत्रकार करसनदास मुलजी ने एक धार्मिक नेता के कथित यौन दुराचार का पर्दाफाश किया था। यहां बताया गया है कि करसनदास ने सनसनीखेज मुकदमा कैसे जीता।
बॉम्बे उच्च न्यायालय में 1862 के महाराज मानहानि मामले पर केंद्रित यह फिल्म धार्मिक नेता जदुनाथजी बृजरतनजी महाराज के कथित यौन दुराचार को उजागर करने के लिए वास्तविक जीवन के पत्रकार करसनदास मूलजी के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। जज जोसेफ अर्नोल्ड ने करसनदास के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उस समय यह सनसनीखेज खबर बन गई।
एक लोक सेवक पत्रकार करसनदास
1832 में मुंबई में पश्चिमी भारत की एक व्यापारिक जाति कपोल जाति के एक परिवार में जन्मे करसनदास हमेशा सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित थे। वे एलफिंस्टन कॉलेज के छात्र समाज द्वारा स्थापित गुजराती ज्ञानप्रसारक मंडली (ज्ञान के प्रसार के लिए गुजराती सोसायटी) के एक सक्रिय सदस्य थे। उनके सहपाठियों में कवि नर्मद और शिक्षाविद् महिपतराम नीलकंठ जैसे प्रमुख सुधारक शामिल थे।
द प्रिंट के एक लेख के अनुसार , “1851 में, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते हुए एक साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए एक निबंध लिखा था। जब यह खबर करसनदास की बुजुर्ग चाची तक पहुंची, जिन्होंने उनकी मां की मृत्यु के बाद उनकी देखभाल की थी, तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपने घर से निकाल दिया। उस समय, करसनदास शादीशुदा थे।”
हालांकि, न तो समाज और न ही पारिवारिक दबाव करसनदास को अपनी पत्रकारिता की प्रवृत्ति का पालन करने से रोक सका। अपने लेखन और विचारों के साथ अधिक स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हुए, उन्होंने अपनी खुद की पत्रिका शुरू करने का फैसला किया। कुछ मित्रों की मदद से उन्होंने अपने सामाजिक हित के काम को आगे बढ़ाने के लिए 1855 के आसपास सत्यप्रकाश नामक एक गुजराती साप्ताहिक पत्रिका शुरू की । यह साप्ताहिक पत्रिका पुरानी भारतीय परंपराओं और सामाजिक बुराइयों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए जानी जाती थी।
करसनदास पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में की थी, जो पश्चिमी भारत में एक प्रमुख हिंदू भक्ति संप्रदाय है। 19वीं शताब्दी तक, पुष्टिमार्ग ने काफी धन और प्रभाव अर्जित कर लिया था, इसके आध्यात्मिक नेता, जिन्हें महाराज के रूप में जाना जाता था, अपने अनुयायियों पर काफी शक्ति रखते थे। इन नेताओं को कृष्ण के जीवित अवतार के रूप में पूजा जाता था और भक्तों के दान से समर्थित एक शानदार जीवन शैली का आनंद लेते थे।
हालाँकि, महाराजाओं पर अक्सर यौन अनुचितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण 1800 के दशक के अंत तक परंपरावादियों और सुधारवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों के बीच दरार बढ़ने लगी। उन्होंने खुद भी अपने लेखन के ज़रिए आस्था की व्यवहार्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।
अन्य आरोपों के अलावा, इसमें उन पर अपनी महिला भक्तों के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया। प्रिंट की रिपोर्ट में कहा गया है, “इसकी वजह से महाराज ने बॉम्बे कोर्ट में प्रसिद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया; इसे ” वॉरेन हेस्टिंग्स के मुकदमे के बाद आधुनिक समय का सबसे बड़ा मुकदमा” कहा गया।”
एक ऐतिहासिक फैसला
महाराज को उम्मीद रही होगी कि बम्बई सुप्रीम कोर्ट उनके “अच्छे नाम” को साफ़ कर देगा, लेकिन वे गलत साबित हुए।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मैथ्यू सॉसे और जोसेफ अर्नोल्ड की अध्यक्षता में एक पूर्ण न्यायालय के समक्ष हुई। इस मामले ने प्रेस में काफी दिलचस्पी पैदा की और हजारों की संख्या में आम लोग अदालती कार्यवाही में शामिल हुए।
करसनदास जो उसी समुदाय से थे, उन्हें बहुत दबाव का सामना करना पड़ा और उन्हें बहिष्कृत करने की धमकी दी गई। वादी पक्ष की ओर से 31 गवाहों और प्रतिवादियों की ओर से 33 गवाहों की जांच की गई; जदुनाथ महाराज को अदालत में लाया गया, जिसने अंततः उनके मानहानि के आरोपों को खारिज कर दिया।
मुकदमे के दौरान, जॉन विल्सन जैसे मिशनरी प्राच्यवादी विद्वानों और दार्शनिकों द्वारा संप्रदाय के दर्शन की जांच की गई और अन्य हिंदू ग्रंथों के साथ तुलना की गई। भाऊ दाजी सहित डॉक्टरों ने, जो एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक, संस्कृत विद्वान और पुरातत्वविद् थे, ने गवाही दी कि उन्होंने धार्मिक नेता का सिफलिस का इलाज किया था, और कई गवाहों ने उनके कामुक कारनामों के बारे में बताया।
इस मुकदमे में कई गवाहों की नाटकीय गवाही शामिल थी, जिनमें वे महिलाएं भी शामिल थीं जिन्होंने दावा किया था कि महाराज ने उनका शोषण किया है। ये गवाही करसनदास के आरोपों को पुख्ता करने में महत्वपूर्ण थी और संप्रदाय के भीतर सत्ता के दुरुपयोग की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती थी। 22 अप्रैल, 1862 को करसनदास मूलजी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के साथ ही यह मामला खत्म हो गया। अदालत ने उन्हें 11,500 रुपए का मुआवजा दिया, क्योंकि मुकदमे के दौरान उन्हें कुल 14,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ा था।
मामले को बंद करते हुए जज अर्नोल्ड ने कहा: “हमारे सामने जो सवाल आया है, वह धर्मशास्त्र का नहीं है! यह नैतिकता का सवाल है। जिस सिद्धांत के लिए प्रतिवादी और उसके गवाह तर्क दे रहे हैं, वह बस यही है: जो नैतिक रूप से गलत है, वह धर्मशास्त्रीय रूप से सही नहीं हो सकता।”
करसनदास का निधन 1871 में हो गया और उन्हें उनके पत्रकारिता कार्यों के लिए समाज सुधारक-पत्रकार के रूप में याद किया जाता है।