SIM Binding Rules: केंद्र सरकार ने साइबर नियम कड़े करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार whatsapp,सिग्नल, Telegram और अन्य ऐप-आधारित संचार सेवाएं केवल चालू सिम के साथ ही काम करेंगी. भारत में ऐप-आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को निर्देश जारी होने के 120 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
निर्देश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर दूरसंचार अधिनियम-2023, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश भारत में whatsapp, Telegram, सिग्नल, अरतई, Snapchat, ShareChat, JioChat, Josh सहित सभी मैसेजिंग ऐप की सेवाओं तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच को प्रभावित करेगा. केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब यूजर के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.
क्यों जारी किए ये निर्देश ?
दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को जारी किए गए निर्देश में कहा कि केंद्रीय सरकार के संज्ञान में आया है कि ग्राहकों/उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाली कुछ ऐप-आधारित संचार सेवाएं उपयोगकर्ताओं को उपकरण में सक्रिय सिम कार्ड के बिना भी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देती हैं. विभाग ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है.




