नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जबाव मांगा.न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.
कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था.इस मामले में कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
7 जून को कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार
इससे पहले तीस हजारी अदालत ने कुमार को 7 जून को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज की थी. अदालत ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई पूर्व-चिंतन नहीं किया था और उनके आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता.कुमार के खिलाफ प्राथमिकी 16 मई को दर्ज की गई थी.मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी.