Sunday, November 24, 2024
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Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को कोर्ट से नहीं मिली राहत,6 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी.कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है.कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी.

बिभव कुमार को 18 मई को किया था गिरफ्तार

पुलिस ने कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.साथ ही, अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता.इसके बाद 24 मई को उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इसके बाद, उन्हें फिर से 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं.

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