Monday, November 25, 2024
Homeताजा खबरSwati Maliwal Case: बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका,गिरफ्तारी के खिलाफ...

Swati Maliwal Case: बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका,गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज,जानें कोर्ट ने क्या कहा ?

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री आवास पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा,”याचिका खारिज की जाती है.”

याचिका में बिभव कुमार ने किया था ये अनुरोध

कुमार वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं.आरोप हैं कि उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था.उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के विरुद्ध घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

दिल्ली पुलिस ने किया था याचिका का विरोध

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया था और कहा कि कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया था.कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला पर हमला या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है.कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं और अब यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments