Sofia Qureshi: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह से गुरुवार को कहा कि वह किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं. इससे पहले हाईकोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे और इसी फैसले के खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. न्यायालय शाह की याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मंत्री को फटकार
प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया. प्रधान न्यायाधीश ने शाह के वकील से कहा, ‘आप किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं.’ देश के मौजूदा हालात को देखते उन्हें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए था. सीजेआई ने यह भी कहा कि ऐसे बयान बार-बार सुनने में आ रहे हैं.
हाईकोर्ट ने मामले पर लिया था स्वत: संज्ञान
दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले का मीडिया की खबरों के आधार पर बुधवार को ही स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी मीडिया से साझा करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विजय शाह के खिलाफ बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई. मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 3 अलग-अलग धाराओं में FIR दर्ज की गई है.