Friday, September 20, 2024
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SC on Delhi Aldermen: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका,’बिना सलाह के एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं LG’

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार है.प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 महीने फैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा.पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं.एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं.

बता दें कि दिसंबर 2022 में ‘आप’ ने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था. भाजपा ने 104 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस 9 सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी.

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