नई दिल्ली, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर टिप्पणी मामले पर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है.सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अब उनपर गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा. बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था. केजरीवाल ने समन को चुनौती देते हुए मामले पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी. पूर्व सीएम ने इससे गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को 8 अप्रैल को खारिज कर दिया था.हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा. ”
गुजरात हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी याचिका
गुजरात हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था.दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से दायर समन और उसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।