पुणे (महाराष्ट्र),पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्शे कार हादसे के मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने बताया कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को हिरासत में ले लिया है. किशोर का पिता रियल एस्टेट कारोबारी है.
पुलिस का दावा दुर्घटना के समय पी रखी थी शराब
अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना जिस पोर्शे कार से हुई, उसे कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर चला रहा था और रविवार तड़के उसने कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई.पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी.
नाबालिग के बिता को लिया हिरासत में
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा,”हमने छत्रपति संभाजीनगर से किशोर के पिता को हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है और उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.”
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला
पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.नाबालिग को शराब परोसने के लिए बार के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है.
घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोर के पिता ने यह जानते हुए भी कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे कार दे दी जिससे उसकी जान खतरे में डाली और उसे पार्टी करने की भी अनुमति दे दी जबकि वह जानता था कि उसका बेटा शराब पीता है.
कैसे हुई घटना ?
कुछ दोस्त पार्टी करने के बाद रविवार तड़के करीब सवा तीन बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे तभी तेज गति से आ रही पोर्शे कार ने कल्याणी नगर चौराहे पर उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई जिनकी उम्र 24 वर्ष थी. वे आईटी पेशेवर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे.
आरोपी नाबालिग को मिली जमानत
आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई.बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुति देने का निर्देश दिया.
किशोर न्याय बोर्ड ने आदेश में क्या कहा ?
आदेश में कहा गया, ‘‘सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा.पुलिस के मुताबिक, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.पुलिस ने सोमवार को कहा था कि वह सत्र न्यायालय का रुख करेगी और आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आग्रह करेगी.