वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट तरीक से कह दिया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है.व्यक्तिगत करदाता अपना ITR भरते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं.मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद किया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 से कोई नया परिवर्तन नहीं आ रहा है.1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी,नई कर व्यवस्था के तहत, कर दरें काफी कम हैं, हालांकि विभिन्न छूटों और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ पुराने की तरह उपलब्ध नहीं है.
करदाता कर सकता है चुनाव
नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है, हालांकि, करदाता वह कर व्यवस्था (पुरानी या नई) चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है.नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है.बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा. इसलिए, वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसके विपरीत भी चुन सकते हैं.