नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा.प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और नीट-यूजी का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष अदालत के 8 जुलाई के निर्देश के अनुसार अपना-अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है.
पीठ ने मामले पर क्या कहा ?
पीठ ने आगे कहा कि कुछ याचिककर्ताओं की पैरवी कर रहे वकीलों को केंद्र और NTA की ओर से दाखिल हलफनामों की प्रति अभी तक नहीं मिली है. इसी के साथ उसने मामले को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
शीर्ष अदालत नीट-यूजी 2024 से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें 5 मई को आयोजित इस परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं.