नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने आम चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया.
20 अप्रैल को मामले पर सुनवाई
CBI और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को 20 अप्रैल तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया.अदालत उसी दिन मामले पर सुनवाई कर सकती है.
CBI के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया.जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं.
सीबीआई ने ‘‘घोटाले’’ में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. ईडी ने 9 मार्च 2023 को CBI की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.