Monday, November 18, 2024
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Delhi Excise Policy Case : मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर झटका,जमानत अर्जी की खारिज,अब करेंगे हाईकोर्ट का रुख,जानें कोर्ट ने क्या कहा ?

नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में दाखिल जमानत की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी.केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे.

कोर्ट ने मामले पर क्या कहा ?

सीबीआई और ईडी के मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है.अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट का करेंगे रुख

वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह अधीनस्थ अदालत द्वारा सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगी.

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