मुंबई। फिल्मकार रामगोपाल वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्मकार राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा सुनाई है और उनके खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
कोर्ट ने मुआवजा देने का भी दिया निर्देश
अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने मंगलवार को वर्मा को परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया.अदालत ने फिल्म निर्माता को आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है.
गैर-जमानती वारंट जारी
चूंकि आदेश पारित होने के समय वर्मा अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं थे, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के अनुसार सजा के निष्पादन के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ एक स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया.बता दें कि वर्मा की कंपनी के खिलाफ 2018 में एक कंपनी ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी. अदालत ने अप्रैल 2022 में 5,000 रुपये की नकद जमानत पर वर्मा को जमानत दे दी थी.