Sunday, May 17, 2026
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Delhi: पेट्रोल पंपों पर आज से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, दिखते ही पुलिस कर देगी सीज, लगेगा जुर्माना

Delhi Old Vehicles Ban: दिल्ली में 1 जुलाई 2025 यानि आज से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक जुर्माना और वाहन जब्ती का प्रावधान किया गया है।

Delhi Old Vehicles Ban: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है. जिसके तहत आज से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा. नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपए का चालान भी होगा. जिन दोपहिया वाहनों की एज पूरी हो चुकी है , उनकों पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.

Image Source: PTI

पेट्रोल पंप पर आदेश का सख्ती से कराया जा रहा पालन

सरकार के इस आदेश सभी पेट्रोल पंप पर सख्ती से पालन किया जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर एक नोटिस लगाया गया है. जिसमें लिखा है ‘1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा’, साथ ही CCTV कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं. साथ ही 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर एक-एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की तैनाती की है. उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे नियम का सख्ती से पालन कराएं और पुराने वाहनों को ईंधन भरने से रोकें और यदि कोई नियम तोड़ता है तो उस पर चालान काटें या गाड़ी जब्त करें.

दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर लगेगा इतना जुर्माना

दोपहिया वाहन पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना, साथ ही इन्हें सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा. इसके लिए टोइंग और पार्किंग शुल्क भी देना होगा. दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड नंबर रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. जो नंबर प्लेट स्कैन कर वाहन डाटाबेस से उसकी उम्र चैक करेंगे. अगर गाड़ी EOL(एंड ऑफ लाइफ) कैटेगरी में आता है, तो पंप कर्मी को ईंधन न देने का अलर्ट भी मिलेगा.

ट्रैफिक पुलिस ने किए ये इंतजाम

1 जुलाई से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा “हमने इस बारे में बाकायदा योजना बनाई है. हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे. पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहन के आने पर आवाज करेंगे, जिससे पता चलेगा कि यह 10-15 साल पुराना वाहन है और कार्रवाई की जाएगी.”

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Premanshu Chaturvedi
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