नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना रुख बताने को कहा.न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की.
अधीनस्थ अदालत ने खारिज की थी जमानत याचिकाएं
दिल्ली की एक अधीनस्थ अदालत ने धन शोधन मामले में कविता की जमानत याचिकाएं 6 मई को खारिज कर दी थीं.कविता ने अदालत के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.अधीनस्थ अदालत ने ‘‘घोटाले’’ के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
क्या है मामला ?
यह कथित घोटाला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. कविता सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज 2 मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.
ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. CBI ने उन्हें न्यायिक हिरासत से अपनी गिरफ्त में लिया था.